कर्नाटका : कर्नाटक सरकार ने गौ हत्या प्रतिबन्ध सख्ती से लागु करने कीप्राथमिकता दी है ,जब बीजेपी सत्ता में थी, हमने 2010 में कानून पारित किया था। गृह मंत्रालय ने हमें कुछ संशोधन करने के निर्देश दिए थे। हालाँकि, जब सिद्धारमैया सरकार सत्ता में आई, तब उन्होंने इसका पालन नहीं किया। Karnataka government prohibits Cow Slaughtering
प्सेरेस कांफ्रेंसे में कहा कि एक बार कानून लागू हो जाने के बाद गायों को बेचने और उनके वध के साथ ही गायों को अन्य राज्यों में ले जाए जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
प्रेस कांफ्रेंस
पशुपालन मंत्री ने कहा ने कहा कि उन्होंने गोहत्या पर प्रतिबंध के लिए जमीनी स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों ने गोहत्या विरोधी कानून लागू किया है। कर्नाटक में भी इसे जल्द ही लागू किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, राज्य ने कर्नाटक पशु कल्याण बोर्ड का गठन किया है। वर्तमान में, लगभग 85.22 लाख मवेशी, 29.98 लाख भैंस, 110.91 लाख भेड़, 61.96 लाख बकरियाँ, 3.26 लाख सूअर और 617 लाख मुर्गी, और 4,214 पशु अस्पताल हैं।
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सरकार आवारा पशुओं के लिए पानी के टैंक और शेड के निर्माण को प्रोत्साहित कर रही है। लॉकडाउन अवधि के दौरान, ऐसी कई संरचनाएँ बनाईं गईं, और जानवरों और पक्षियों को बचाया गया।
चौहान ने कहा कि विभाग जल्द ही एंबुलेंस शुरू करने जा रहा है, जो जानवरों के इलाज के लिए खेतों तक पहुँचेगी। यह एम्बुलेंस स्कैनिंग, ऑपरेशन थिएटर और टेस्टिंग लैब की सुविधाओं से लैस होगी। इसके साथ ही उन्होंने टॉल फ्री नंबर के शुरुआत की भी बात कही, जिस पर कॉल करने के चार घंटे के भीतर टीम मौके पर पहुँच जाएगी।
Many states have passed the Anti cow slaughter bill, we’re preparing to implement it in Karnataka as well. State govt will soon implement a ban on cow slaughter, sale & consumption of beef on the lines of many other states: Karnataka Animal Husbandry Min Prabhu Chauhan (10.07) pic.twitter.com/2EOUZKcuK2
— ANI (@ANI) July 11, 2020
भारत में गोहत्या पर प्रतिबंध
गोहत्या पर प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 48 में निहित राज्य नीति का एक निर्देशक सिद्धांत है।
इसमें लिखा गया है, “राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को संगठित करने का प्रयास करेगा
विशेष रूप से नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए कदम उठाएगा और गायों एवं बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध को प्रतिबंधित करेगा”।
वर्तमान में, केरल, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम
के अलावा, भारत के अधिकांश हिस्सों में गौहत्या प्रतिबंधित है।
मणिपुर में, अदालत ने गोहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन गोमांस का व्यापक रूप से सेवन किया जाता है। Karnataka government prohibits Cow Slaughtering